इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना : 300 रूपये मिलेंगे प्रतिमाह Indira Gandhi Rashtriya Viklang Pension Yojana 

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना jहै जिसके अंतर्गत ₹300 से लेकर ₹500 तक की राशि दिव्यांग व्यक्ति को दी जाती है |यह राशि उनकी विकलांगता की प्रतिशत और उनकी उम्र पर भी निर्भर करती है|Indira Gandhi Rashtriya Viklang Pension Yojana के बारे में हमने सभी तरह की जानकारी को आपके समक्ष नीचे ब्लॉग मेंरखा है जिसे जानकर आप इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं |

Indira Gandhi Rashtriya Viklang Pension Yojana क्या है ?

विकलांग योजना जिसके अंतर्गत सरकार ने 40% से अधिक व्यक्ति को दिव्यांग योजना में माना है और साथ ही इस योजना के अंतर्गत उन्हें ₹300 महीनादेने के लिएइस योजना कोइस योजना में राशि ₹500 से अधिक भी हो सकती है यह व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है यदि व्यक्ति की उम्र 18 से 79 साल के बीच में है तो उसे ₹300 दिया जाएगा और यदि व्यक्ति की उम्र 80 साल से ऊपर है तो उसे ₹500 की राशि उसके बैंक खाते में दी जाएगी |

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के फायदे क्या है 

  • व्यक्ति को आर्थिक सहायता के तौर पर पैसे मिलते हैं
  • 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति को ₹300 मिलते हैं
  • 80 साल से अधिक व्यक्ति को ₹500 मिलते हैं 
  • व्यक्ति इन पैसों से अपना इलाज करवा सकता है या किसी जरूरत के समान के लिए खर्च कर सकता है

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है 

  •  व्यक्ति की उम्र 18-79 वर्ष होनी चाहिए
  • व्यक्ति के पास में दिव्यंगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए
  • भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए
  • 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए
  • शारीरिक या मानसिक रूप से  असक्षम होना चाहिए 
  • बोने व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र होंगे
  • आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बीपीएल कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आयु का प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र सरकारी चिकित्सा के द्वारा प्रमाणित
  • पासपोर्ट साइज फोटो 

Indira Gandhi Rashtriya Viklang Pension Yojana Online Apply कैसे करें 

  • इस योजना के लिए आप अपने नजदीकी सीएससी केंद्र में जाकर आवेदन प्रक्रिया को कर सकते हैं 
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए आपको https://web.umang.gov.in/web_new/home  वेबसाइट पर जाना है
  • यहां पर जाकर आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है और फिर लॉग इन करना है
  • यहां पर आपको एन.एस.ए.पी.पर क्लिक करना है
  • इस पर जाने के बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है
  • यहां पर अपने नीचे जानकारी को भारी और साथ ही मांगे गए डॉक्यूमेंट को अपलोड करें
  • फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करें |

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Online Status कैसे चेक करें ?

निष्कर्ष

हमने इस ब्लॉग पोस्ट में विकलांग योजना के बारे में सभी तथ्य आपके सामने रखें है इस योजना में 40% से अधिक के लोग पात्र होंगे और ये 300 रूपये प्रतिमाह के लिए आवेदन कर सकते है यदि ब्लॉग में दी गयी जानकारी से आपको फायदा होता है तो आप ब्लॉग को शेयर करें |

FAQ – Indira Gandhi Rashtriya Viklang Pension Yojana 

पैसे किस प्रकार दिए जाएंगे

यह आपके खाते में दिए जाएंगे या आपकी पंचायत से वितरण होंगे

क्या मैं इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूं

जी हां आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको ग्राम पंचायत से इसका फॉर्म निकलवाना है और वहां पर आवश्यक जानकारी इसके साथ में भरकर देना है

क्या मैं यह ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से भर सकता हूं

जी हां आप उमंग एप को मोबाइल में डाउनलोड कर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं

परिवार के कितने लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं

इस योजना के लिए जितने लोग दिव्यांग है वह सभी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं

इस योजना के लिए कितने प्रतिशत दिव्यांग होना चाहिए

इस योजना के लिए 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए

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